Homeदेशएयरलाइन Go First को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी 54...

एयरलाइन Go First को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने को दी मंजूरी…

दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरलाइन कंपनी Go First को बड़ा झटका दिया है।

दरअसल, कोर्ट ने नागरिक उद्यान नियामक महानिदेशक (DGCA) को निर्देश दिया है कि वह 5 दिन के अंदर एयरलाइन द्वारा विदेशी कंपनियों से किराए पर लिए गए विमान के डी-रजिस्ट्रेशन आवेदनों का निपटारा करे।

इसके साथ ही कोर्ट ने Go First के इन सभी विमानों में प्रवेश करने, किसी भी तरीके के संचालन या उड़ान भरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

बता दें कि एयरलाइंस के पास विदेशी कंपनियों के करीब 54 विमान हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि बीते साल मई, 2023 में विदेशी कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में एयरलाइंस को किराए पर दिए गए अपने विमानों को वापस लेने के लिए अर्जी डाली थी।

शुरुआत में डीजीसीए ने कहा कि वह रोक के कारण विमानों को जारी नहीं कर सकता। हालांकि, बाद में डीजीसीए को कोर्ट के फैसले का इंतजार था।

बता दें कि Go First को किराए पर विमान देने वालों में दुबई एयरोस्पेस इंटरप्राइजेज कैपिटल और एसीजी एयरक्राफ्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं।

क्या हो सकता है आगे

ऐसे में अगर Go First इस मामले में तुरंत स्थगन आदेश हासिल नहीं करता तो उसके विमानों को विदेशी कंपनियों को वापस लौटाया जा सकता है।

ऐसे में एयरलाइन को अपने सभी 54 विमान होने का खतरा है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों के अनुसार, डीजीसीए को अगले 5 वर्किंग डेज के अंदर Go First द्वारा किराए पर लिए गए विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ना होगा।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हमसे जुड़ें

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe