Homeराज्यछत्तीसगढ़5वीं और 8वीं की परीक्षा लेने का आदेश निजी स्कूलों के साथ...

5वीं और 8वीं की परीक्षा लेने का आदेश निजी स्कूलों के साथ अभिभावकों के लिए बनी गले की फांस, मामला पंहुचा हाई कोर्ट

बिलासपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त स्कूलों में इसी सत्र से 5वीं और 8वीं की परीक्षा लेने का आदेश निजी स्कूलों के साथ अभिभावकों के लिए गले की फांस बन गया है. आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी.

पाठ्य पुस्तक निगम की बजाय निजी प्रकाशकों की किताबें पढ़ा रहे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध निजी स्कूलों के लिए मुसीबत बन गया है. ऐसे में राहत के लिए निजी स्कूलों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है. इस आदेश से परेशान अभिभावकों ने भी हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगाई है.

मामले में निजी स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने पहले ही शिक्षा विभाग को लिखकर दिया था कि वो सीजी समग्र एवं मूल्यांकन पैटर्न पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं. अब तक इन कक्षाओं के होम एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन सत्र के आखिर में सीजी बोर्ड से पांचवीं और आठवीं की परीक्षा आयोजित किया जा रहा है.

मामले में पूर्व में हुई सुनवाई में स्कूल शिक्षा विभाग ने दस दिन का समय मांगा था. आज जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में सुनवाई के दौरान कहा कि इसी मामले में दो अन्य याचिकाएं भी लगाई गईं हैं. कोर्ट ने इन सब पर सोमवार 3 मार्च को एक साथ सुनवाई की बात कही.

RELATED ARTICLES

हमसे जुड़ें

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe