Homeराज्यछत्तीसगढ़ई-वाहन खरीद्दारों को झटका.......देना होगा रोड टैक्स का 50 फीसदी

ई-वाहन खरीद्दारों को झटका…….देना होगा रोड टैक्स का 50 फीसदी

रायपुर। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वाले लोगों को 25 अगस्त से रोड टैक्स का 50 फीसदी भुगतान करना होगा। राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग ने ईवी पर मिल रही छूट को समाप्त कर दिया है। इसके बाद दोपहिया और तीन पहिया से लेकर कार की कीमत 3 से 40 हजार रुपए तक बढ़ेगी, क्योंकि यह राशि खरीदार को वाहन की कीमत के साथ रोड टैक्स के रूप में देनी होगी।
ईवी पॉलिसी के तहत, 25 अगस्त 2022 से 24 अगस्त 2024 तक रोड टैक्स से छूट दी गई थी। दी गई छूट समाप्त हो रही है और नए आदेश के अनुसार, 25 अगस्त 2024 से 24 अगस्त 2026 तक, दोपहिया वाहन पर 4 फीसदी और कार पर 5 फीसदी रोड टैक्स देना होगा। इसके बाद, 25 अगस्त 2026 से 24 अगस्त 2027 तक, रोड टैक्स में केवल 25 फीसदी छूट मिलेगी। राडा के अध्यक्ष विवेक गर्ग ने बताया कि परिवहन विभाग ने सभी ऑटोमोबाइल डीलरों को नए टैक्स प्रावधानों की जानकारी देने वाला आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 में लागू की गई 5 साल की ईवी पॉलिसी के तहत है।
बता दें रोड टैक्स में छूट केवल 24 अगस्त तक वाहन खरीदने वालों को दी जाएगी। ईवी नीति के अनुसार, इस तिथि के बाद खरीदे गए वाहनों पर 2 साल तक 50 और उसके बाद 75 फीसदी रोड टैक्स देना होगा। नए आदेश के मुताबिक, ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित अवधि के बाद मोटरयान कर की वसूली छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के नियमों के तहत की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में रोड टैक्स की दरें :
1. दोपहिया वाहन की कुल कीमत का 8 फीसदी
2. कार की कुल कीमत का 10 फीसदी
3. तीन पहिया वाहनों पर डेढ़ से तीन फीसदी
4. मालवाहक वाहनों पर 5 से 6 फीसदी टैक्स देना होता है।

RELATED ARTICLES

हमसे जुड़ें

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe