Homeराज्यसैनिक मार्केट दुकान खाली कराने पर हाईकोर्ट की रोक

सैनिक मार्केट दुकान खाली कराने पर हाईकोर्ट की रोक

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने सैनिक मार्केट में दुकान खाली कराने के रांची जिला प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अधिकारी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं।

अदालत ने ऐसे ही एक मामले में पूर्व में आदेश पारित करते हुए कहा था कि जिनकी अपील पर सुनवाई के लिए लंबित है, उनकी दुकानें खाली नहीं कराई जाए। उसके बाद भी ऐसा क्यों किया जा रहा है? अधिकारियों की मनमानी की वजह से हर किसी को हाई कोर्ट आना पड़ रहा है।

आठ अगस्त को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब-तलब करते हुए अगली सुनवाई आठ अगस्त को निर्धारित की है। इस संबंध में पूर्व सैनिक आरएन सिंह सहित छह अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने क्या कहा?

प्रार्थी की ओर अधिवक्ता नवीन कुमार ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक हैं। उसको सैनिक मार्केट में दुकान आवंटित की गई थी। बकाया दिखाकर उन्हें दुकान खाली करने का आदेश पारित किया गया। इसके खिलाफ प्रार्थियों की ओर अपील दाखिल की गई है।

दुकान खाली करने के आदेश पर भी लगाई रोक

इधर, रांची एसडीओ की ओर से पुलिस की मौजूदगी में दुकान खाली कराने का आदेश जारी किया गया है। एसडीओ के आदेश पर रोक लगाई जाए। अदालत ने दुकान खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

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